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बच्चा गोद लेना 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, नियम एवं पूरी प्रक्रिया (CARA / JJ Act)

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) 2015 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक, NRI या विदेशी दंपत्ति / एकल माता-पिता कानूनी रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन CARA पोर्टल (cara.nic.in) के माध्यम से पूरी की जाती है। किसी भी परिचित, नर्सिंग होम या NGO के माध्यम से सीधे बच्चा गोद लेना पूर्णतः गैरकानूनी है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवेदन शुल्क

महत्वपूर्ण जानकारी शुल्क संरचना
  • ऑनलाइन पंजीकरण: हमेशा खुला है (Always Open)
  • CARA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: उपलब्ध है
  • बाल कल्याण समिति (CWC) से अनुमोदन: अनिवार्य
  • CARA पोर्टल रजिस्ट्रेशन: ₹0/- (निःशुल्क)
  • Home Study Report (HSR): SAA एजेंसी के अनुसार
  • न्यायालय शुल्क: लागू (Court Process)

गोद लेने वाले माता-पिता की आयु सीमा (Age Limit)

श्रेणी आयु सीमा
विवाहित दंपत्ति
(Combined Age)
  • 4 वर्ष तक के बच्चे हेतु: संयुक्त आयु अधिकतम 90 वर्ष
  • 4 से 8 वर्ष के बच्चे हेतु: संयुक्त आयु अधिकतम 100 वर्ष
  • 8 से 18 वर्ष के बच्चे हेतु: संयुक्त आयु अधिकतम 110 वर्ष
एकल माता / पिता
(Single Parent)
  • एकल माता-पिता की अधिकतम आयु: 55 वर्ष
  • अकेला पुरुष: केवल लड़का गोद ले सकता है
  • अकेली महिला: लड़का या लड़की — दोनों गोद ले सकती हैं
आयु अंतर
  • दत्तक माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का अंतर अनिवार्य है।

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

शर्त विवरण
वैवाहिक स्थिति विवाहित दंपत्ति के लिए शादी को कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए तथा दोनों की सहमति अनिवार्य है।
शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य भावी माता-पिता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर एवं किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से मुक्त होने चाहिए।
आर्थिक स्थिति बच्चे के भरण-पोषण हेतु वित्तीय रूप से सक्षम होना अनिवार्य है।
मौजूदा बच्चे पहले से 3 या अधिक जीवित बच्चे होने पर गोद लेने की अनुमति नहीं है।
धर्म/जाति गोद लेने के लिए धर्म, जाति या भाषा कोई बाधा नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

दस्तावेज का प्रकार विवरण
पहचान एवं पता प्रमाण
  • आधार कार्ड / पासपोर्ट / वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
विवाह / परिवार प्रमाण
  • विवाह प्रमाण पत्र (दंपत्ति के लिए)
  • परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड
  • यदि पूर्व में तलाक हुआ है तो तलाक का दस्तावेज
आर्थिक एवं चिकित्सा प्रमाण
  • आयकर रिटर्न (ITR) या आय प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने)
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Fitness Certificate)

बच्चा गोद लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)

  • चरण 1 — CARA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: cara.nic.in पर जाएँ और ‘Prospective Adoptive Parents (PAP) Registration’ में अपना अकाउंट बनाएँ।
  • चरण 2 — दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
  • चरण 3 — Home Study Report (HSR): आपके नजदीकी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) की सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर का दौरा करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी।
  • चरण 4 — बच्चे का चयन: HSR मंजूर होने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध बच्चों की प्रोफाइल देख सकते हैं। आप लिंग, आयु और राज्य के अनुसार पसंद कर सकते हैं।
  • चरण 5 — पूर्व-दत्तक पालन-पोषण (Pre-Adoption Foster Care): बच्चा पसंद करने के बाद 2 सप्ताह के भीतर बाल देखभाल संस्थान (CCI) का दौरा करना होगा और बच्चे को अपने पास रखना शुरू करना होगा।
  • चरण 6 — न्यायालय आदेश (Court Order): सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर न्यायालय में सुनवाई होगी और दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया जाएगा।
  • चरण 7 — अनुवर्ती (Follow-Up): गोद लेने के बाद 2 वर्षों तक SAA सामाजिक कार्यकर्ता समय-समय पर बच्चे की स्थिति की जाँच करेगी।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स

सर्विस का नाम डायरेक्ट लिंक
CARA पोर्टल — नया पंजीकरण यहाँ क्लिक करें
Mission Vatsalya — दत्तक ग्रहण (JJ Act) यहाँ क्लिक करें
नजदीकी SAA एजेंसी खोजें यहाँ क्लिक करें
बाल हेल्पलाइन (Childline) — टोल फ्री 📞 1098 (निःशुल्क)
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें