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विधवा महिला को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता — राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: नया आवेदन शुरू, तुरंत आवेदन करें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार को **एकमुश्त ₹30,000** की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता मुख्य रूप से विधवा महिला को मिलती है।

जिन परिवारों में मुख्य कमाऊ सदस्य (18 से 60 वर्ष के बीच) की मृत्यु हो गई है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के मुख्य लाभ

लाभ का प्रकार विवरण
एकमुश्त सहायता ₹30,000/-
लाभार्थी विधवा महिला या परिवार का नया मुख्य सदस्य

पात्रता शर्तें (कौन पात्र है?)

शर्त विवरण
निवास उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम
आय सीमा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवार
अन्य मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (मोबाइल से लिंक)
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (Passbook)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक्स

कार्य डायरेक्ट लिंक
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योजना की पूरी जानकारी Click Here
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महत्वपूर्ण टूल्स

आवेदन के लिए जरूरी फोटो, दस्तावेज तैयार करने में मदद चाहिए तो इस्तेमाल करें:

igrroww Tools (Photo Maker, Age Calculator आदि)

नोट: आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। सभी जानकारी सही भरें। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या नजदीकी CSC सेंटर / समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।