उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनकी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) तक अलग-अलग चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को सशक्त बनाना है। योग्य परिवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
योजना के लाभ (पैसे मिलने के चरण)
| चरण (Stage) |
विवरण |
सहायता राशि |
| प्रथम चरण |
बालिका के जन्म होने पर |
₹5,000/- |
| द्वितीय चरण |
बालिका के एक वर्ष के पूर्ण टीकाकरण पर |
₹2,000/- |
| तृतीय चरण |
कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर |
₹3,000/- |
| चतुर्थ चरण |
कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर |
₹3,000/- |
| पंचम चरण |
कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर |
₹5,000/- |
| षष्ठम चरण |
कक्षा 10/12वीं पास कर डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश पर |
₹7,000/- |
पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 (3 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए (जुड़वा होने की स्थिति में छूट मान्य)।
आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता और बालिका का आधार कार्ड।
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (बालिका या अभिभावक की)।
- बालिका की नवीनतम फोटो।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स